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गुजरात: विवाह पंजीकरण हुआ सख्त, बेटियों की सुरक्षा की गई मजबूत 

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गुजरात  Published by: Rajput Ranjeet , Date: 21/02/2026 10:29:31 am Share:
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  • 21/02/2026 10:29:31 am
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संक्षेप

गुजरात: विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, अब विवाह पंजीकरण के समय माता-पिता की जानकारी और सहमति अनिवार्य होगी।

विस्तार

गुजरात: विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, अब विवाह पंजीकरण के समय माता-पिता की जानकारी और सहमति अनिवार्य होगी। यह प्रणाली पहचान छिपाकर किए गए विवाह, धोखाधड़ी और जबरदस्ती जैसे अवांछित मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेगी और पारिवारिक मूल्यों को और मजबूत करेगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए एक अलग डिजिटल पोर्टल विकसित कर रही है, और पूरी प्रणाली की देखरेख के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार बेटियों के अधिकारों, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। जनहित में लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हुए, विभिन्न समुदायों के नेताओं और विधायकों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल और उपमुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी को सम्मानित किया और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।


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