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मध्य प्रदेश: एनपीए खाता और बैंक कार्रवाई, आम नागरिक के लिए सरल कानूनी जानकारी

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मध्य प्रदेश   Published by: Kamal Patni , Date: 10/02/2026 05:11:00 pm Share:
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  • 10/02/2026 05:11:00 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: आज के समय में बहुत से लोग व्यवसाय, घर, शिक्षा या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए बैंक या वित्तीय संस्थानों से ऋण (रुशड्डठ्ठ) लेते हैं। कई बार आर्थिक कठिनाइयों, व्यवसाय में घाटा, बीमारी, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ऋण की किस्तें समय पर नहीं चुकाई जापा और खाता एनपीए (हृशठ्ठ-क्कद्गह्म्द्घशह्म्द्वद्बठ्ठद्द ्रह्यह्यद्गह्ल ) घोषित हो जाता है।

विस्तार

मध्य प्रदेश: आज के समय में बहुत से लोग व्यवसाय, घर, शिक्षा या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए बैंक या वित्तीय संस्थानों से ऋण (रुशड्डठ्ठ) लेते हैं। कई बार आर्थिक कठिनाइयों, व्यवसाय में घाटा, बीमारी, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ऋण की किस्तें समय पर नहीं चुकाई जापा और खाता एनपीए (हृशठ्ठ-क्कद्गह्म्द्घशह्म्द्वद्बठ्ठद्द ्रह्यह्यद्गह्ल ) घोषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक स््रक्रस्न्रश्वस्ढ्ढ कानून के तहत वसूली की कार्रवाई करता है। यह लेख आम नागरिक को सरल भाषा में यह समझाने के लिए है कि कानून क्या कहता है, उधारकर्ता को क्या अधिकार और संरक्षण प्राप्त है, रिकवरी एजेंट की अवैध कार्रवाई से कैसे बचाव करें, और ऋण विवाद का समाधान कैसे किया जा सकता है, जब किसी ऋ ण की किस्तें लगातार 90 दिनों तक नहीं चुकाई जातीं, तो बैंक उस खाते को एनपीए घोषित कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उधारकर्ता अपराधी है, बल्कि यह एक वित्तीय स्थिति है जिसे कानून के अनुसार हल किया जाना चाहिए।

 

बैंक पहले धारा 13(2) के तहत नोटिस देता है जिसमें 60 दिन में बकाया चुकाने को कहा जाता है। यदि भुगतान या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तो बैंक धारा 13 (4) के तहत  संपत्ति पर कब्जा ले सकता है, प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है, या संपत्ति की नीलामी कर सकता है। बैंक बिना नोटिस दिए या मनमाने तरीके से संपत्ति नहीं ले सकता। उधारकर्ता को ष्ठक्रञ्ज (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) से संरक्षण कैसे मिलता है?  यदि बैंक की कार्रवाई गलत, जल्दबाज़ी में या कानून के विरुद्ध है, तो उधारकर्ता धारा 17 स््रक्रस्न्रश्वस्ढ्ढ के तहत ष्ठक्रञ्ज (ष्ठद्गड्ढह्ल क्रद्गष्श1द्गह्म्4 ञ्जह्म्द्बड्ढह्वठ्ठड्डद्य) में आवेदन कर सकता है।