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राजस्थान: होटल हाईवे किंग में गंदगी व अनियमितताएं उजागर, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

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राजस्थान  Published by: Pramod Kumar Bansal , Date: 23/05/2026 03:53:11 pm Share:
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  • 23/05/2026 03:53:11 pm
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संक्षेप

राजस्थान: कोटपूतली खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला तथा जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बहरोड़ स्थित होटल हाईवे किंग प्रा. लि. पर औचक निरीक्षण कर बड़ी अनियमितताएं उजागर की हैं।

विस्तार

राजस्थान: कोटपूतली खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉ. टी. शुभमंगला तथा जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बहरोड़ स्थित होटल हाईवे किंग प्रा. लि. पर औचक निरीक्षण कर बड़ी अनियमितताएं उजागर की हैं। सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान होटल के किचन में गंदगी, लापरवाही और खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पाई गई, जिसके बाद संबंधित फर्म को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान टीम को किचन में बिना टैगिंग का बासी खाना मिला, जबकि फ्रिज में रखी ग्रेवी और अन्य खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि या किसी प्रकार की लेबलिंग नहीं पाई गई। कचरा पात्र खुले हुए थे, जिससे स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। वहीं, प्रवेश व निकास द्वार पर लगी जाली टूटी हुई मिलने से कीट-पतंगों और चूहों के प्रवेश की संभावना बनी हुई थी।

फ्रिज में रखे दही में मक्खियां पाई गईं, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज के ढक्कन टूटे हुए और खुले बर्तनों में रखे खाद्य पदार्थ बिना टैगिंग के पाए गए। जांच टीम ने मौके पर मौजूद मैनेजर राकेश कुमार यादव को सुधार हेतु नोटिस थमाया।टीम ने होटल में जनता को परोसे जाने वाले मावे और कढ़ाई पनीर के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यदि नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं तो छह माह तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि मिस ब्रांड या सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर तीन से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान बिना खाद्य लाइसेंस के चल रहे एक कियोस्क को भी बंद करवाया गया। टीम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक सभी आवश्यक लाइसेंस व पंजीकरण पूरे नहीं होते, तब तक किसी भी प्रकार का संचालन न किया जाए। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा एवं नेहा शर्मा भी उपस्थित रहे।