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हरियाणा: कुंसूबी के 24 आदिवासियों के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कंपनी व राजस्व अधिकारियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

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हरियाणा  Published by: Anil , Date: 22/08/2026 10:32:02 am Share:
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  • 22/08/2026 10:32:02 am
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हरियाणा: चंद्रपुर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के जिवती तहसील के कुंसूबी गांव से जुड़े 24 आदिवासियों के मामले में शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में कंपनी और राजस्व अधिकारियों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार, पिछली 28 जुलाई 2026 की सुनवाई में न्यायालय ने कंपनी और राजस्व अधिकारियों को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को मामला सुनवाई के लिए सूची में 15वें क्रम पर था। कंपनी के अधिकारियों और अधिवक्ताओं की ओर से पहले ही आवेदन देकर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। इस पर न्यायमूर्ति ने दो सप्ताह का समय प्रदान किया।

सामाजिक कार्यकर्ता विनोद खोब्रागड़े द्वारा मामले को लेकर हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की गई थी। पीड़ित 24 आदिवासियों ने भी मामले में इंटरवेंशन पिटीशन दाखिल कर अपना पक्ष रखा है। आरोप है कि पेसा कानून के अंतर्गत आने वाले कुंसूबी गांव में आदिवासी कानूनों की अनदेखी करते हुए 6 फरवरी 2026 की रात करीब 8:30 बजे बुलडोजर चलाकर गांव को कथित तौर पर उजाड़ दिया गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद कंपनी, पुलिस प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।

पीड़ित आदिवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले करीब 45 वर्षों से उनकी 63.62 हेक्टेयर जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध रूप से चूना पत्थर का उत्खनन किया जा रहा था। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं और मामले में न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। मामले में पहले जिला प्रशासन, कंपनी और अन्य अधिकारियों की ओर से न्यायालय में जवाब और शपथपत्र दाखिल किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। 28 जुलाई को पीड़ित आदिवासियों और विनोद खोब्रागड़े की ओर से विस्तृत शपथपत्र दाखिल किया गया था, जिस पर न्यायालय ने जवाब मांगा था। अब कंपनी और राजस्व अधिकारियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा। अगली कार्रवाई और न्यायालय के रुख पर चंद्रपुर जिले के लोगों की नजर बनी हुई है।

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