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गुजरात: हाईवे पर अवैध ट्रक पार्किंग पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के बाद नए नियम लागू
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संक्षेप
गुजरात: गुजरात से सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम सामने आया है।
विस्तार
गुजरात: गुजरात से सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम सामने आया है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहनों की मनमानी पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य देश में बढ़ते सड़क हादसों पर रोक लगाना और हाईवे को अधिक सुरक्षित बनाना है। नए नियमों के अनुसार अब कोई भी ट्रक या भारी वाहन हाईवे की लेन या सड़क किनारे खड़ा नहीं किया जा सकेगा। केवल निर्धारित पार्किंग ज़ोन या Lay-by में ही वाहनों की पार्किंग की अनुमति होगी। यदि कोई चालक या ट्रांसपोर्ट कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और ई-चालान भी जारी किया जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में सड़क नेटवर्क का केवल लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा ही राष्ट्रीय राजमार्गों का है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में करीब 30 प्रतिशत हादसे इन्हीं हाईवे पर होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसका एक बड़ा कारण सड़क किनारे खड़े अनियमित वाहन हैं, खासकर रात के समय जब दृश्यता कम होती है, तब यह खतरा और भी बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब सरकार और परिवहन विभाग ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हाईवे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS), GPS मॉनिटरिंग और ई-चालान सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी और नियम तोड़ने वालों की पहचान तुरंत हो सकेगी। सभी राज्यों को इन नए नियमों को लागू करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर सभी हाईवे पर आवश्यक संकेतक, पार्किंग जोन और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। लंबे समय से हाईवे पर खड़े वाहनों के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिन्हें रोकने के लिए यह निर्णय बेहद जरूरी था। सरकार ने सभी ट्रक चालकों और परिवहन कंपनियों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में सहयोग दें, ताकि हर यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके।
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