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हरियाणा: निजी बसों में भी मान्य होंगे रोडवेज पास, कोर्ट का बड़ा फैसला
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संक्षेप
हरियाणा: हांसी से हिसार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों, विशेषकर छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए हिसार सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
विस्तार
हरियाणा: हांसी से हिसार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों, विशेषकर छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए हिसार सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि हांसी रूट पर संचालित नौ निजी बसों में भी हरियाणा रोडवेज के फ्री एवं कंसेशनल पास मान्य होंगे। यह फैसला हांसी क्षेत्र के गांव भाटोल जाटान की आठ छात्राओं और एक बुजुर्ग द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि निजी बस संचालक सरकारी आदेशों की अनदेखी कर पासधारकों को बसों में यात्रा करने से रोक रहे थे, जिससे विद्यार्थियों और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए हिसार की जेएमआईसी कोर्ट के न्यायाधीश सुखवीर ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार निजी स्टेज कैरिज बसों में भी फ्री और रियायती पासधारकों को यात्रा की अनुमति देना अनिवार्य है। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी बस संचालक नियमों का पालन सुनिश्चित करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वी.एस. बामल, पूजा बिश्नोई और आशिमा दलाल ने पैरवी की, जबकि बस संचालकों की ओर से कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने 21 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर सभी निजी स्टेज कैरिज बसों में रोडवेज की तर्ज पर फ्री और कंसेशनल पासधारकों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।
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