Contact for Advertisement 9919916171


हरियाणा: जीतवान बास में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

- Photo by : social media

हरियाणा  Published by: Rajput Ranjeet , Date: 07/08/2026 10:35:31 am Share:
  • हरियाणा
  • Published by: Rajput Ranjeet ,
  • Date:
  • 07/08/2026 10:35:31 am
Share:

संक्षेप

हरियाणा: भिवानी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध दवाइयों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव जीतवान बास में एक मकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध एवं प्रतिबंधित एलोपैथिक और नशीली दवाइयां बरामद की हैं।

विस्तार

हरियाणा: भिवानी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध दवाइयों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव जीतवान बास में एक मकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध एवं प्रतिबंधित एलोपैथिक और नशीली दवाइयां बरामद की हैं। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अवैध गर्भपात पर रोक लगाने और लिंगानुपात में सुधार के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार दोपहर गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सिविल सर्जन डॉ. रघुबीर शांडिल्य के मार्गदर्शन में गठित टीम ने नोडल अधिकारी डॉ. अन्नू चौधरी और ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गांव जीतवान बास स्थित एक मकान पर छापा मारा।

तलाशी के दौरान मकान के अलग-अलग रैक से 35 प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां बरामद हुईं। इसके अलावा नारकोटिक श्रेणी में आने वाली दो प्रकार की प्रतिबंधित नशीली दवाइयां भी बड़ी मात्रा में मिलीं। जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति इन दवाइयों के संबंध में कोई वैध लाइसेंस, खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर कैरू चौकी में आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत मामला दर्ज कराया गया। नोडल अधिकारी डॉ. अन्नू चौधरी ने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति अपने घर या अन्य स्थान पर अवैध या प्रतिबंधित दवाइयां न रखे और सरकारी नियमों का पालन करे। वहीं, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना बिल के दवाइयों की खरीद-फरोख्त न करने, वैध लाइसेंस प्रदर्शित करने और सभी दवाइयों का रिकॉर्ड नियमित रूप से रखने के निर्देश दिए।

सिविल सर्जन डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने कहा कि पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) और एमटीपी (MTP) नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध दवा कारोबार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान आगे भी लगातार चलाया जाएगा। इस कार्रवाई में डॉ. राहुल तंवर, स्वास्थ्य निरीक्षक जगदीश प्रसाद, स्वास्थ्य निरीक्षक रमन तथा सहायक प्रवीण कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।


Featured News