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उत्तर प्रदेश: जिलाधिकारी ने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर आपूर्ति पारदर्शी बनाने के दिए निर्देश 

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उत्तर प्रदेश  Published by: Yogendra Kumar , Date: 03/04/2026 11:35:04 am Share:
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  • 03/04/2026 11:35:04 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद में वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने तथा इससे संबंधित संभावित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में संबंधित अधिकारियों एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद में वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने तथा इससे संबंधित संभावित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में संबंधित अधिकारियों एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पीएनजी कनेक्शन की समीक्षा करते हुए आईजीएल कंपनी के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि प्राधिकरण क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शन हेतु एनओसी प्राप्त न होने के कारण कई स्थानों पर कनेक्शन स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित प्राधिकरणों को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। साथ ही जिन स्थानों पर एजेंसियों को कार्य निष्पादन के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वहां सुरक्षा एवं सुचारु कार्य संचालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे गैस आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुचारु एवं पारदर्शी बनाया जा सके। सभी तहसीलों के लिए एसडीएम न्यायिक को प्रभारी बनाया गया है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी गैस की कालाबाजारी ना हो तथा एजेंसियों द्वारा गैस का वितरण मानक के अनुरूप तथा शासनादेश के अनुसार किया जाए।

बैठक में प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में उपजिलाधिकारी तथा नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बाट माप विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की संयुक्त टीमें निरंतर अभियान संचालित कर रही हैं। इन अभियानों के माध्यम से एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित नियमों का अनुपालन कराया जा रहा है।उन्होंने बताया कि जनपद में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं एवं संस्थाओं को व्यावसायिक कार्यों एवं कार्यक्रमों के लिए संबंधित गैस कंपनियों द्वारा संबद्ध गैस एजेंसियों के माध्यम से निर्धारित आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत तक सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं एवं संस्थाओं को अपने पिछले वित्तीय वर्ष में उपयोग किए गए गैस सिलेंडरों की मात्रा का विवरण तथा पीएनजी कनेक्शन हेतु किए गए आवेदन का प्रमाण संलग्न करते हुए संबंधित गैस कंपनी के विक्रय अधिकारी की ईमेल आईडी पर प्रेषित करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 70 प्रतिशत तक की यह आपूर्ति केवल उन्हीं व्यावसायिक संस्थाओं अथवा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने पीएनजी गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। पीएनजी कनेक्शन से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट www.commerciallpg.in पर संपर्क किया जा सकता है।