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उत्तर प्रदेश: पुलिस मुठभेड़ में हत्या का आरोपी घायल, अवैध असलहा बरामद
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: मीरजापुर अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी व अवैध मादक पदार्थों/असलहों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गये हैं।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: मीरजापुर अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी व अवैध मादक पदार्थों/असलहों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गये हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर-नितेश सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर-मुनेन्द्र पाल सिंह नेतृत्व में थाना पड़री पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है । दिनांकः24.05.2026 को थाना पड़री पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-135/2026 धारा-103(1),238 बीएनएस के अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त एक मोटरसाइकिल से ग्राम गौराराज की तरफ जा रहे है । उक्त सूचना पर थाना पड़री पुलिस टीम द्वारा बौड़री पहाड़ी के पास पीछा करते हुए घेराबन्दी किया तो पुलिस से स्वयं को घिरता देखकर गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे परन्तु थाना पड़री पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी सीमित फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अभियुक्त अजय बिंद पुत्र राम कुमार निवासी सुखनई थाना मड़िहान मीरजापुर बताया जिसकी जमा-तलाशी ली गयी तो उसको कब्जे सें मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त 01 अदद कट्टा मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक गमछा बरामद हुआ जिसे उसके द्वारा हत्या की घटना में प्रयुक्त किया जाना बताया गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना पड़री पर मु0अ0सं0-137/2026 धारा- 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा मौके से बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।
अभियुक्त से पूछताछ करने पर द्वारा बताया गया कि मेरे दोस्त राजन उर्फ साजन का मृतका से पूर्व से सम्बन्ध था राजन ने मुझसे कहां कि चलो मै अपने प्रेमिका से तुम्हे मिलाता हुँ । हम दोनों लोग उससे मिलने के लिए गये जहां राजन उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने लगा, मै शारीरिक सम्बन्ध बनाना चाहां तो मृतका ने उसको विरोध किया और शोर मचाना चाही, तो मै उसके सीने पर पत्थर से मारा तथा मै और राजन उसका मुंह व गला गमछे से दबा कर हत्या कर दिये तथा शव को खेत में फेक कर भाग गयें । जब सुबह उनके घर वाले मुकदमा लिखवा दिये तब आज मै पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा था किन्तु अपने को पुलिस से घिरता देख मैने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, मुझे भी गोली लगी है जिस कारण मै भाग नही पाया और आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-137/2026 धारा- 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत थाना पड़री जनपद मीरजापुर। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह थानाध्यक्षपड़री मय पुलिस टीम।
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