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उत्तर प्रदेश: समय सीमा में सेवाएं नहीं देने वाले पंचायत सचिवों पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना

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उत्तर प्रदेश  Published by: Durgesh Kumar Gupta , Date: 31/10/2026 11:04:21 am Share:
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  • 31/10/2026 11:04:21 am
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उत्तर प्रदेश: शहडोल लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में हितग्राहियों को सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले पंचायत सचिवों पर अब प्रति प्रकरण 500 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जन विश्वास अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों और शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य से कम प्रकरणों का निराकरण होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम लोगों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और शिकायतों के निराकरण में लापरवाही न बरती जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम प्रजापति, डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह और मिनिषा पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा सोहागपुर की एसडीएम अमृता गर्ग, ब्यौहारी की एसडीएम अर्चना मिश्रा, जैतपुर के एसडीएम दीपक मंडावी, डिप्टी कलेक्टर भागीरथी लहरे, एंटोनिया एक्का और अंकित ऊके सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।