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मध्य प्रदेश: मारपीट मामले में दो आरोपियों को 6-6 माह की सजा, जुर्माना भी लगा
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: माननीय न्यायालय खनियाधाना ने थाना बामौरकला के अपराध क्रमांक 173/2022 के आरोपीगण 1. बन्टी पुत्र त्रिलोक सिंह यादव उम्र 32 वर्ष, 2. अनिल पुत्र त्रिलोक सिंह यादव उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कचनारिया, थाना बामौरकला को मारपीट के दोषी पाये जाने पर धारा 323/34 भादंसं में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विस्तार
मध्य प्रदेश: माननीय न्यायालय खनियाधाना ने थाना बामौरकला के अपराध क्रमांक 173/2022 के आरोपीगण 1. बन्टी पुत्र त्रिलोक सिंह यादव उम्र 32 वर्ष, 2. अनिल पुत्र त्रिलोक सिंह यादव उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कचनारिया, थाना बामौरकला को मारपीट के दोषी पाये जाने पर धारा 323/34 भादंसं में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय ने शासन की ओर से पैरवी श्री कल्याण सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील खनियाधाना द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपर्युक्त दंड से दंडित किया गया।
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