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गुजरात: TRB जवानों के अधिकारों पर हुआ स्पष्टीकरण, वाहन रोकने और चालान काटने का अधिकार नहीं

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गुजरात  Published by: Sojitra Ashaben , Date: 13/07/2026 04:30:37 pm Share:
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  • 13/07/2026 04:30:37 pm
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संक्षेप

गुजरात: गुजरात में यातायात नियमों के अनुसार TRB ट्रैफिक ब्रिगेड जवानों का कार्य केवल यातायात व्यवस्था बनाए रखना तथा यातायात नियमों के पालन में सहयोग करना है।

विस्तार

गुजरात: गुजरात में यातायात नियमों के अनुसार TRB ट्रैफिक ब्रिगेड जवानों का कार्य केवल यातायात व्यवस्था बनाए रखना तथा यातायात नियमों के पालन में सहयोग करना है। सड़क दुर्घटना के समय यातायात बाधित न हो और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्हें तैनात किया जाता है। TRB जवानों को सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ट्रक, भारी वाहन या चारपहिया वाहनों को रोकने का अधिकार नहीं है। उन्हें किसी वाहन की चाबी निकालने, ड्राइविंग लाइसेंस, PUC प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी या वाहन से संबंधित किसी भी दस्तावेज की मांग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

इसी प्रकार, TRB जवानों को वाहन चालकों से जुर्माने के नाम पर पैसे वसूलने या चालान/रसीद जारी करने का भी अधिकार नहीं है। वे पुलिस के नाम पर किसी प्रकार का जुर्माना या चालान जारी नहीं कर सकते। यदि कोई TRB जवान ऐसा करता है, तो उसकी शिकायत मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी से की जा सकती है। इसके अलावा संबंधित जिले के पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, पुलिस आयुक्त, उप पुलिस अधीक्षक अथवा यातायात पुलिस अधिकारी के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

TRB जवानों को केवल यातायात व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए मानदेय दिया जाता है। TRB जवानों को आम जनता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और न ही आम जनता को TRB जवानों या पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, PUC प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी नहीं है, हेलमेट नहीं पहना है या उसने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, तो नियमानुसार केवल पुलिस को ही जुर्माना वसूलने और चालान जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वाहनों की जांच करने का अधिकार भी पुलिस को है, TRB जवानों को नहीं। यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा रॉन्ग साइड में वाहन चलाता है, तो पुलिस उसके विरुद्ध जुर्माना लगा सकती है और चालान जारी कर सकती है। ऐसे मामलों में जनता को पुलिस की वैधानिक कार्रवाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह बयान न्याय एवं अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री परसोतमभाई एन. मुंगरा द्वारा जारी किया गया।