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हरियाणा: कैब-ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड सख्त, यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर कटेगा चालान
- Photo by : social media
संक्षेप
हरियाणा: हिसार पुलिस महानिदेशक कार्यालय, हरियाणा एवं परिवहन आयुक्त के निर्देशों के तहत हिसार पुलिस द्वारा जिले में संचालित सभी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों जैसे कैब, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और अन्य कमर्शियल पैसेंजर वाहनों के चालकों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म (ड्रेस कोड) के नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
विस्तार
हरियाणा: हिसार पुलिस महानिदेशक कार्यालय, हरियाणा एवं परिवहन आयुक्त के निर्देशों के तहत हिसार पुलिस द्वारा जिले में संचालित सभी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों जैसे कैब, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और अन्य कमर्शियल पैसेंजर वाहनों के चालकों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म (ड्रेस कोड) के नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक हिसार आईपीएस सिद्धांत जैन ने जिले के सभी ट्रैफिक अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कमर्शियल चालकों द्वारा सरकार द्वारा तय ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित कराएं। सभी कैब, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों को वाहन चलाते समय परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। सख्त चालानी कार्रवाई: निर्धारित यूनिफॉर्म न पहनने वाले चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत विशेष अभियान चलाकर चालान काटे जाएंगे। चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का मुख्य उद्देश्य यात्रियों (विशेषकर महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों) की सुरक्षा, पहचान और यातायात व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखना है। एसपी सिद्धांत जैन की अपील हिसार पुलिस जिले के सभी कैब, ऑटो व ई-रिक्शा चालकों से अपील करती है कि वे नियमानुसार निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर ही वाहन चलाएं। यातायात नियमों का पालन करके पुलिस का सहयोग करें, ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या चालान से बचा जा सके।
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