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उत्तर प्रदेश: पांच स्थानों पर अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगाने की अनुमति, 6 से 8 नवंबर तक मिलेगा लाइसेंस

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ghanshyam Das , Date: 04/11/2026 10:22:17 am Share:
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  • 04/11/2026 10:22:17 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: सहारनपुर दीपावली पर्व को देखते हुए सहारनपुर महानगर में अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र के पांच निर्धारित स्थानों पर 6 नवंबर से 8 नवंबर तक तीन दिनों के लिए अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: सहारनपुर दीपावली पर्व को देखते हुए सहारनपुर महानगर में अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र के पांच निर्धारित स्थानों पर 6 नवंबर से 8 नवंबर तक तीन दिनों के लिए अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारियों को सुरक्षा नियमों और अग्निशमन विभाग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

प्रभारी अधिकारी आयुध कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्र के महाराज सिंह कॉलेज ग्राउंड में 45 दुकानें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के जेवी जैन डिग्री कॉलेज मैदान में 36 दुकानें, कोतवाली नगर क्षेत्र के जीजीआईसी ग्राउंड में 26 दुकानें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र में सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 दुकानें तथा थाना सदर बाजार क्षेत्र के आईटीआई दिल्ली रोड स्थित खाली मैदान में 25 दुकानें लगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि महाराज सिंह कॉलेज ग्राउंड में 26, जेवी जैन डिग्री कॉलेज मैदान में 32 और आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 16 दुकानें आरक्षित रखी गई हैं। शेष दुकानों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर स्वयं आतिशबाजी की बिक्री करनी होगी। यदि किसी दुकान पर लाइसेंसधारी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आतिशबाजी बेचता हुआ पाया गया तो तत्काल लाइसेंस निरस्त कर आतिशबाजी सामग्री जब्त कर ली जाएगी।

इसके साथ ही सभी लाइसेंसधारियों को अग्निशमन विभाग की ओर से समय-समय पर जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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