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हरियाणा: POCSO कानून पर विधिक जागरूकता शिविर, CJM पवन कुमार ने बच्चों को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

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हरियाणा  Published by: Rajput Ranjeet , Date: 08/08/2026 10:47:48 am Share:
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  • 08/08/2026 10:47:48 am
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संक्षेप

हरियाणा: हरियाणा बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से भिवानी पब्लिक स्कूल में POCSO अधिनियम-2012 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

विस्तार

हरियाणा: हरियाणा बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से भिवानी पब्लिक स्कूल में POCSO अधिनियम-2012 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. गगनदीप कौर सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव DLSA **पवन कुमार ने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान CJM पवन कुमार ने विद्यालय परिसर में **पौधारोपण** कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा, शिक्षा एवं सम्मान समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने बच्चों को सरल भाषा में ‘गुड टच और बैड टच’ के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उनकी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयास करता है, उन्हें असहज महसूस कराता है या किसी भी तरह का गलत व्यवहार करता है तो बच्चों को डरने या चुप रहने के बजाय तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए। CJM ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में बच्चा है। POCSO कानून के तहत नाबालिगों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नाबालिग की सहमति को कानून में वैध सहमति नहीं माना जाता। विद्यार्थियों को दोषियों के लिए निर्धारित दंड और पीड़ित बच्चों को उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई।

शिविर में बच्चों को बताया गया कि किसी भी खतरे या परेशानी की स्थिति में वे तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक, स्कूल प्राचार्य या किसी अन्य भरोसेमंद व्यक्ति से संपर्क करें। कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15100 तथा बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण विभाग की सोशल वर्कर रिंकू ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की चेयरमैन आशा पाहूजा और प्राचार्य पुलकित पाहूजा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार जताया। कार्यक्रम में DLSA के प्रतिनिधियों, विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।