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उत्तर प्रदेश: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार अभियान को तेज करने के निर्देश, सोनभद्र में समीक्षा बैठक आयोजित
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: सोनभद्र सिविल जज सी0डि0/सचिव(पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र न्यायाधीश राहुल की अध्यक्षता में जनपद के पराविधिक स्वयं सेवकगण/(अधिकार मित्र) की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: सोनभद्र सिविल जज सी0डि0/सचिव(पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र न्यायाधीश राहुल की अध्यक्षता में जनपद के पराविधिक स्वयं सेवकगण/(अधिकार मित्र) की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सचिव राहुल ने पराविधिक स्वयं सेवकगण/अधिकार मित्रों को उनके कर्तव्यों और विधिक जागरूकता अभियानों को लेकर मुख्य दिशा निर्देश देने के अलावा विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में आयोजित कर आमजन को उनके कानूनी अधिकारों, नालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जागरूक करने की हिदायत दी। श्री राहुल ने ज़ोर देते हुए कहा कि ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा दिए जा रहे। इसके अलावा सभी को मध्यस्थता केन्द्र पर उपस्थित आम लोगों को वैवाहिक मामलों में विवाद की स्थिति में किसी भी न्यायालय में वाद योजित करने के पूर्व प्री-लिटिगेशन स्तर पर उनके मध्य उपजे विवादों का समाधान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे प्री-लिटिगेशन स्टेज की उपयोगिता के बारे में उन्हे अवगत कराया गया तथा अधिक से अधिक इसका लाभ उठाने की तथा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने की अपील की गई। इस अवसर पर पराविधिक स्वयं सेवकगण/(अधिकार मित्र) श्रीमती रंजू कुमारी, श्रीमती निगार फरजाना, श्रीमती सरिता लाहा, सुश्री निर्मल कौर, मनोज कुमार पाठक, भोलानाथ, प्रदीप कुमार मिश्रा, अजय कुमार मिश्र, कमाल अहमद, दीपन कुमार एवं सुश्री सपना की उपस्थिति रही। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र सचिव न्यायाधीश राहुल द्वारा दी गयी हैं।
मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएं ताकि गरीब, असहाय, महिलाएँ, बच्चे एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार है तथा आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु घर-घर जाकर लोगों को इसके फायदों के बारे में बताएं, ताकि अधिक से अधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण हो सके। प्राधिकरण सचिव ने सभी पराविधिक स्वयं सेवकगण/अधिकार मित्र को निर्देश दिया कि वे अपने दैनिक और मासिक कार्यों का लेखा-जोखा/रिपोर्ट समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराएं।
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