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हरियाणा: सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 19 किलो पॉलीथिन जब्त, ₹41 हजार का जुर्माना
- Photo by : social media
संक्षेप
हरियाणा: भिवानी पर्यावरण संरक्षण और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से भिवानी प्रशासन ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की।
विस्तार
हरियाणा: भिवानी पर्यावरण संरक्षण और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से भिवानी प्रशासन ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। इस दौरान 19 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले चार दुकानदारों पर कुल 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह अभियान जेईई चंचल के नेतृत्व में चलाया गया। टीम ने मुख्य रूप से मिनी बाईपास और दिनोद गेट क्षेत्र में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिबंधित पॉलीथिन और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री मिलने पर उन्हें मौके से जब्त कर लिया गया तथा संबंधित दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से समय-समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते रहेंगे ताकि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि उपायुक्त साहिल गुप्ता के निर्देश पर शहर के प्रमुख स्थानों पर जागरूकता बैनर भी लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें तथा स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।