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गुजरात: 21 लाख ब्लैकमेलिंग केस में वाल्मीकि महापंचायत अध्यक्ष समेत 4 लोग हुए गिरफ्तार
- Photo by : social media
विस्तार
गुजरात: कैथल जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो (POCSO) एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर 21 लाख रुपये की कथित ब्लैकमेलिंग करने के मामले में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर एक व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 21 लाख रुपये वसूलने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जाने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी स्वयं को हरियाणा के बड़े राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों का करीबी बताकर लोगों पर दबाव बनाता था। वह अपने कथित प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को डराने-धमकाने और उनसे अवैध रूप से धन वसूलने का प्रयास करता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने इस तरह की वारदातें अन्य लोगों के साथ भी की हैं या नहीं। यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैथल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून का दुरुपयोग कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर धन उगाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह समाचार पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपियों का दोष न्यायालय के निर्णय के बाद ही तय होगा।
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